अधिवक्ता हत्याकांड के सात आरोपितों को कोर्ट ने ठहराया दोषी

अधिवक्ता हत्याकांड के सात आरोपितों को कोर्ट ने ठहराया दोषी











शाहगंज के समधीपुर निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता जितेंद्र यादव हत्याकांड के आरोपित चार सगे भाइयों समेत सात पट्टीदारों को कोर्ट ने दोषी ठहराया। सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी। पांच साल पहले मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर अधिवक्ता की कुल्हाड़ी से मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी।


अधिवक्ता के भाई धीरेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 27 सितंबर 2015 को नौ बजे सुबह आरोपित सगे पट्टीदार एक राय होकर गड़ासी व कुल्हाड़ी से लैस होकर गाली गलौज देते हुए अधिवक्ता को मारने लगे। जान बचाने के लिए अधिवक्ता जब घर में भागे तब आरोपित घर में घुस कर कुल्हाड़ी से मारे। शोर सुनकर भयोहु मंजू व बहन ललिता पहुंची तो आरोपित उन्हें भी मारे। बहन ललिता की चारों अंगुलियां कटकर अलग हो गई थी। अधिवक्ता को पीएचसी शाहगंज पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। पीडि़त पक्ष से पैरवी शाषकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान,अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया। दोनो पक्षों को सुनने के साथ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपित ओमप्रकाश यादव,शिवप्रकाश, जयप्रकाश, सुभाष, संजय उर्फ साधू, विजय बहादुर व करिश्मा को दोषी ठहराया।














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